जैसा की हम सब जानते हैं, भारत के हर राज्य में सेकड़ों योजनाए चलाई जाती हैं। जिसमें से एक दिव्यांगजनों के लिए चलाई जाती हैं, इस योजना को भारत के हर राज्य में चलाई जाती हैं। जिसमें दिव्यांगजनों को हर महीने 500 रुपये की धन राशि प्रदान की जाती हैं। इसे व्यक्ति जो 40% या इससे अधिक विकलांग होते हैं, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया हैं। इस योजना को यूपी में 2016 में सुरू किया गया था।
अगर आपभी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस लेख में हमने इस योजना के बारें में जानकारी देदी हैं। जिसकी मदत से आप अशनि से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हमने आपको इस योजना में अप्लाइ करने के लिए कोण कोण से अवशयक दस्तावेज, और इसकी पात्रता, इससे होने वाले लाभ और भी बहुत कुछ जानकारी दी हैं।
योजना में आवेदन करने की पात्रता
इस योजना में आवेदन करने की पात्रता कुछ इस प्रकार से हैं।
- विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्ति यदि कीसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो वह व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- जो व्यक्ति 40% या इससे अधिक विकलांग हैं, वह व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हैं।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करके लिए विकलांग व्यक्ति के पास यह जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
दोस्तों अगर आप भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इस योजना की अधिकारिक वेबसाईट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, आपको अधिकारिक वेबसाईट पर जाकर दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर देना हैं। जिसमें आपसे आपकी जानकारी दर्ज करना होगा। और साथ ही आपसे मांगे गए जरूरी दस्तावेज भी आपको स्कैन कर के अपलोड करना होगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही हैं तो आप अपने कीसी नजदीकी ऑनलाइन में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।