दोस्तों जैसा की हम सब जानते हैं, प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा हर राज्य में प्रत्येक योजनाएं चलाई जाती हैं। जिसका लाभ राज्य में रहने वाले हर नागरिक को मिलता हैं। आज के इस लेख में हम आपको एसी योजना के बारें में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आवेदन करने वाले गरीब परिवारों को पोषण आहार के लिए 1500 रुपए हर महीने प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का नाम पोषण आहार अनुदान योजना रखा गया हैं। इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कर दी गई हैं।
इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना हैं, कौन आवेदन कर सकता हैं, क्या क्या दस्तावेज जरूरी हैं, इन सब की जानकारी आपको हमने इस लेख के माध्यम से प्रदान कर दी हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और हर महीने 1500 रुपये पोषण आहार के लिया लेना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढे।
एमपी पोषण आहार अनुदान योजना
एमपी पोषण आहार अनुदान योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2017 में ही कर दी गई थी, इस योजना की शुरुआत छात्र छात्रा और महिलाओं के लिए की गई हैं। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। जिसकी मदत से लाभार्थी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से परिवार पोशतिक भोजन कर सकेंगे, जिससे परिवार का कोई भी सदस्य कुपोषण का शिकार नहीं होगा।
इस योजना में आवेदन करने वाले गरीब परिवारों को पहले 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे, जीसे अब मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिए गए हैं।
एमपी पोषण आहार अनुदान योजना से मिलने वाले लाभ
एमपी पोषण आहार अनुदान योजना से मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार से हैं।
- पोषण आहार योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रतिमाह मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- लाभार्थियों को इस योजना के तहत धन राशि सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों को ही मिलेगा।
एमपी पोषण आहार अनुदान योजना के लिए आवशयक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आइडी
- निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो, आदि।
आहार अनुदान योजना में आवेदन करने की पात्रता
इस योजना में आवेदन करने की पात्रता कुछ इस प्रकार से हैं।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी का मध्यप्रदेश राज्य का मूलनिवासी होना अनिवार्य हैं।
- योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल बैंगा, भारिया, सहरिया जनजाति को दिया जाएगा।
ऐसे करना होगा अप्लाइ
इस योजना में आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता हैं। इस योजन के लिए ऑनलाइन आवेदन जनजातीय विभाग की अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर किया जा सकता हैं। साथ ही आवेदक ऑफलाइन गाँव के पटवारी, ससरपंच, आदि की मदत से आवेदन कर सकता हैं। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले आपको प्रोफाइल पंजीकरण करने के लिए एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर जाना होगा, इसके बाद आप पार्षद आदि की मदत ले सकते हैं।
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